Maharajganj News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज में सिविल कोर्ट ने 33 साल तक चले एक चोरी के केस में दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई है. कोर्ट द्वारा दोषियों को 1 दिन की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 1500 का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ सजा मुकर्रर कराई है.
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बता दें कि महराजगंज सिविल कोर्ट ने मामले में आरोपियों के खिलाफ एक दिन की जेल की सजा सुनाई है. इसी के साथ जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपियों को दस दिन की अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी.
ये था मामला
आपको बता दें कि, यह पूरा मामला पुरन्दरपुर क्षेत्र का है. पुलिस कार्यालय के मुताबिक, पुरन्दरपुर पुलिस ने वर्ष 1989 में तहरीर के आधार पर तीन आरोपियों, बुद्धिराम, शीश मुहम्मद और हमीमुद्दीन के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया था. इनपर धारा 382 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था.
विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी. ट्रायल के दौरान सुनवाई शुरू हुई. अभियोजन की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग की गई. कोर्ट ने सबूत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन की जेल की सजा के साथ-साथ उनपर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 10 दिन अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा.
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