Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में डेंगू (Dengue) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. प्रयागराज में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ ही रहा है. अब डेंगू का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) तक पहुंच गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रयागराज जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओ) और नगर आयुक्त को तलब कर दिया है. कोर्ट ने 4 नवंबर को प्रयागराज जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नगर आयुक्त को तलब किया है.
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आपको बता दें कि डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों पर अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, आंकड़ों की बजाए जिम्मेदार अधिकारी जमीनी हकीकत के बारे में कोर्ट को जानकारी दें.
कोर्ट बोला-नहीं दिख रहा कोई उपाय
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि डेंगू को लेकर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उल्टी है. कोर्ट ने कहा कि डेंगू को लेकर कहीं कोई प्रतिरोधक उपाय होता नहीं दिख रहा है.
शहर में डेंगू ले रहा महामारी का रूप
इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने कहा कि, शहर में डेंगू महामारी का रूप ले रहा है. कोर्ट से मैंने जमीनी सच्चाई का पता लगाने की मांग की है. उन्होंने बताया कि, डेंगू से अब तक 4 से 5 अधिवक्ताओं की मौत हो चुकी है जबकि 100 से अधिक अधिवक्ता डेंगू से प्रभावित है.
बता दें कि इस मामले में पिछली तारीख पर कोर्ट ने डेंगू कंट्रोल रूम में चकबंदी अधिकारी की तैनाती को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया था. कोर्ट ने कहा था कि चकबंदी अधिकारी अब डॉक्टरों का भी काम करेंगे.
कोर्ट ने कहा टेस्टिंग नहीं प्रिवेंटिव उपाय चाहिए. कोर्ट ने कहा कि वह उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं. कोर्ट ने अधिकारियों को तलब कर डेंगू को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ कर रही है.
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