प्रयागराज हिंसा (Prayagraj Violence) के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप ((Javed Pump) पर एनएसए (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) लगाया गया. पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम प्रयागराज संजय खत्री ने एनएसए के तहत निरुद्ध आदेश जारी किया है. एनएसए आदेश जारी होने के बाद जेल में बंद जावेद मोहम्मद को तामील कराया गया. आरोपी जावेद मोहम्मद देवरिया जेल में बंद है. सुरक्षा और अन्य कारणों से उसे नैनी जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किया गया है.
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बता दें कि 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में हिंसा भड़क गई थी. मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है. आरोप है कि जावेद ने व्हाट्सएप के जरिए लोगों को अटाला पहुंचने के लिए कहा था.
हिंसा के बाद 12 जून को जावेद मोहम्मद का घर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने ‘अवैध निर्माण’ बताते हुए बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया था.
आरोपी मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के मकान को ध्वस्त किए जाने के मामले में उनकी पत्नी और बेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. जिसपर सुनवाई जारी है. जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है.
आरोप है कि मकान खुद उनके नाम था जबकि नोटिस पति जावेद के नाम जारी किया गया था. याचिका में दोबारा मकान बनाकर दिए जाने, कथित तौर पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है.
याचिका में यूपी सरकार, प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिले के डीएम व एसएसपी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में पत्नी व बेटी को 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने की शिकायत भी की गई है.
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