Uttar Pradesh News: पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़ी बड़ी खबर है. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. गाजीपुर के व्यापारी नेता अबु फकर खां की भूमि को जबरदस्ती बैनामा कराने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट अरविंद मिश्रा की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत अर्जी को खारिज कर दी. इस मामले की पुष्टि एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवस्तव ने की है.
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मुख्तार अंसारी के साले को कोर्ट से नहीं मिली राहत
एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवस्तव ने बताया कि गाजीपुर के व्यापारी अबू फखर खान ने मुख्तार अंसारी और उसके सालों पर जबरदस्ती धमकी देकर उनका मकान लिखवा लेने और तय धनराशि में से कुछ राशि बैंक अकाउंट में जमा कराकर फिर चेक से निकलवा लेने का आरोप लगाया था. व्यापारी अबू फखर खान ने बाकी तय रुपए न देने का एक मुकदमा गाजीपुर कोतवाली में पंजीकृत कराया था. मुकदमे में मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी दोनों साले अनवर शहजाद उर्फ अन्नू और आतिफ रज़ा समेत कुल पांच लोग आरोपी हैं. उसी मामले में अनवर शहजाद ने जमानत याचिका अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में डाली थी, जिसे शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने खारिज कर दिया है.
बांदा जेल मे बंद है माफिया
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी इस समय उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद है. वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ आयकर विभाग ‘ऑपरेशन पैंथर’ चला रहा है. इस ऑपरेशन के तहत एक विशेष टीम बनाकर आयकर विभाग ने मुख्तार और उसके करीबियों से पूछताछ करने के बाद तकरीबन 23 सम्पत्तियों की जानकारी हासिल की है. ये संपत्तियां लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक हैं, जिनकी जांच पूरी हो गई है और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है.
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