UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. इस मामले का हल निकालने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी पसीने आ रहे हैं. दरअसल यूपी पुलिस की दो महिला कॉन्स्टेबलों ने पुलिस मुख्यालय में अनोखी अर्जी दी है. बता दें कि 2 महिला कॉन्स्टेबलों ने अपना लिंग परिवर्तन कराने के लिए मुख्यालय में अर्जी दी है. अब यूपी पुलिस के अधिकारियों के सामने चुनौती है कि कैसे महिला कॉन्स्टेबलों की अर्जी का निस्तारण किया जाए? इस मामले को लेकर अब डीजीपी मुख्यालय की स्थापना विंग की तरफ से शासन को भी पत्र लिखा गया है.
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लिंग परिवर्तन कराकर पुरुष बनना चाहती हैं दोनों महिला कॉन्स्टेबल
मिली जानकारी के मुताबिक, जिन 2 महिला कॉन्स्टेबलों ने ये अर्जी लगाई है, वह गोरखपुर और गोंडा में तैनात हैं. दरअसल ये दोनों महिला कॉन्स्टेबल लिंग परिवर्तन कराकर महिला से पुरुष बनना चाहती हैं. इसलिए दोनों ने डीजीपी मुख्यालय से इसकी अनुमति मांगी है.
इस मामले के सामने आते ही डीजीपी मुख्यालय सक्रिय हो गया है. वह इसके तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर मंथन कर रहा है. इसके बाद ही दोनों महिला कॉन्स्टेबलों की अर्जी पर फैसला लिया जाएगा. इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी भी पसोपेश में हैं. वह असमंजस में हैं. दरअसल उसके पीछे की एक ठोस वजह भी है. आपको बता दें कि महिला भर्ती और पुरुष भर्ती की सेवा शर्ते अलग-अलग होती हैं. भर्ती के समय इनके शारीरिक मानक भी अलग तय होते हैं. ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर इन दोनों महिला कॉन्स्टेबलों को लिंग परिवर्तन की अनुमति दे भी दी जाए तो भर्ती के मानकों और सेवा नियमों में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि लिंग परिवर्तन के बाद ये दोनों महिला कॉन्स्टेबल पुरुष बन जाएगी.
दोनों महिला कॉन्स्टेबलों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
बता दें कि डीजीपी मुख्यालय में अर्जी डालने के साथ ही दोनों इस दोनों दोनों महिला कॉन्स्टेबलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. इस मामले को लेकर ये दोनों हाईकोर्ट चली गई हैं. अर्जी लगाने वाली एक महिला कॉन्स्टेबल ने प्राइवेट डॉक्टर के लिंग परिवर्तन संबंधी मेडिकल रिपोर्ट भी अर्जी में लगाई है.
फिलहाल डीजीपी मुख्यालय की स्थापना विंग को मिली दोनों महिला आरक्षी के लिंग परिवर्तन संबंधी आवेदन को शासन के पास भेजा गया है. अब संबंधित अधिकारी इस मामले में कानूनी और मेडिकल राय ले रहे हैं. इस पूरे मामले पर आखिरी फैसला शासन द्वारा ही लिया जाएगा.
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