Gyanvapi News: वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू समुदाय को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के चंद घंटों बाद बुधवार देर रात तहखाने को खोलकर उसमें पूजा की गई. इसका घटना का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की कानूनी टीम गुरुवार सुबह करीब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया. रजिस्ट्रार ने सुबह करीब 4 बजे मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामले की फाइल पेश की. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि वह राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले को रखे.
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बता दें कि अब अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के मंदिर पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर चुनौती दी है. दूसरी तरफ मंदिर पक्ष के शैलेंद्र पाठक ने कैविएट दाखिल कर याचिका पर सुनवाई का अवसर देने की मांग की है.
मस्जिद पक्ष ने अपनी याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि अभी तक आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता की अर्जी तय नहीं हुई है. इसलिए पूजा का अधिकार देने का आदेश सही नहीं है. इसी मामले में हिन्दू पक्ष के वादी शैलेंद्र कुमार पाठक ने कैविएट दाखिल किया है. कैविएट में मांग की गई है कि अगर इंतजामिया कमेटी कोई याचिका दाखिल करती है तो मामले में कोई भी आदेश करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए.
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