Meerut News: उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद को रेल रोकना भारी पड़ गया है. बता दें कि मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मेरठ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया है.
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पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है
दरअसल ये पूरा मामला साल 2012 का है. आरोप है कि इस दिन भाजपा सांसद ने मेरठ सिटी स्टेशन पर ट्रेन को रोका था. ट्रेन रोकने को लेकर राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था. इस मामले की सुनवाई मेरठ की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी.
बता दें कि इस पूरे मामले पर राजेंद्र अग्रवाल का कहना था कि ये उन्हें फंसाने की साजिश है. उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसाया गया है. राजेंद्र अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर हमेशा कहा कि वह तो लोगों की परेशानी को देखते हुए वहां गए थे. उनकी तरफ से कोई रेल नहीं रोकी गई थी. मगर अब कोर्ट ने भाजपा सांसद के खिलाफ फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने सुनाया फैसला
बता दें कि गुरुवार के दिन मेरठ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर और साक्ष्यों के आधार पर भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ जुर्माना लगाया. कोर्ट ने भाजपा सांसद के खिलाफ 2 हजार का जुर्माना लगाया.
क्या कहा भाजपा सांसद ने
इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे और उन्हें कानून पर भरोसा है. सांसद की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी.
कौन हैं BJP सांसद राजेंद्र अग्रवाल
बता दें कि राजेंद्र अग्रवाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता हैं. वह साल 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे है. वह मेरठ से भाजपा सांसद हैं. बता दें कि राजेंद्र अग्रवाल स्कूल के दिनों से भी आरएसएस से जुड़ गए थे. कई सालों तक आएसएस में काम करने के बाद वह भाजपा में आ गए.
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