जिनकी याचिका से फंस गया मिल्कीपुर का उपचुनाव, बीजेपी के नेता गोरखनाथ बाबा अब ये कदम उठाने जा रहे

अभिषेक मिश्रा

16 Oct 2024 (अपडेटेड: 16 Oct 2024, 01:39 PM)

Milkipur Byelection: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट में से नौ सीट पर होने वाले उपचुनाव की मंगलवार को घोषणा कर दी.  हालांकि अदालत में मामला लंबित होने के कारण अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर मतदान का ऐलान नहीं किया गया.

 तस्वीर में बाबा गोरखनाथ (सफेद कुर्ते में फाइलों को चेक करते हुए)

तस्वीर में बाबा गोरखनाथ (सफेद कुर्ते में फाइलों को चेक करते हुए)

follow google news

Milkipur Byelection: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट में से नौ सीट पर होने वाले उपचुनाव की मंगलवार को घोषणा कर दी.  हालांकि अदालत में मामला लंबित होने के कारण अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर मतदान का ऐलान नहीं किया गया. यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे का कारण पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका है, जो अवधेश प्रसाद (मिल्कीपुर के पूर्व विधायक, अब सांसद) के चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी. बता दें कि अब गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला लिया है. इस बीच यूपी Tak ने गोरखनाथ बाबा से खास बातचीत की है. जानें उन्होंने क्या कहा?

यह भी पढ़ें...

यूपी Tak संग बातचीत में गोरखनाथ बाबा ने कहा, "हमने उपचुनाव का रास्ता साफ करने के लिए केस वापस लेने का फैसला किया है. 2-3 दिन में उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा और आयोग को सूचित कर देंगे." उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी याचिका की वजह से चुनाव रोक दिया जाएगा. गोरखनाथ बाबा का कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जो सबूत पेश किए थे वो गलत थे और उसी आधार पर याचिका दाखिल की गई थी

उन्होंने आगे कहा, "अब जब कल उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई तो मुझे भी आश्चर्य हुआ और मैं तुरंत संगठन से मिलने लखनऊ आया और मुलाकात की. मैं चाहता हूं कि वहां चुनाव हो.'

गोरखनाथ बाबा ने अखिलेश को लेकर ये कहा

सपा चीफ अखिलेश यादव के तंज पर उन्होंने कहा, "जो तंज कसा गया वह गलत है, हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा. लेकिन अब हम आज याचिका वापस ले लेंगे."

गोरखनाथ बाबा के वकील ने ये कहा

बाबा गोरखनाथ के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि 'आज हम हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे, जिसके बाद कोर्ट आज या कल मामले की सुनवाई कर सकता है. हम अदालत से कहेंगे कि या तो मामले को खत्म कर दिया जाए क्योंकि अवधेश प्रसाद अब विधायक नहीं हैं, या हमें अपनी याचिका वापस लेने दें."

    follow whatsapp