Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने चुनाव प्रचार सामग्री जब्त किए जाने के एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अरुण सागर को फरार घोषित कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सांसद के आवास के आस-पास फरार होने का नोटिस चस्पा किया जाए.
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विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीलिमा सक्सेना ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मार्च 2019 को तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर ने बरेली-जलालाबाद मार्ग पर भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर की प्रचार सामग्री को जब्त किया था. इस मामले में कांट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
उन्होंने बताया कि इसी मामले में भाजपा सांसद अरुण सागर कई बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए और इसके बाद उनके विरुद्ध अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी (NBW) कर दिया. उन्होंने बताया कि जब यह वॉरंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए, तब न्यायाधीश आसमां सुल्ताना ने गत 21 नवंबर को उन्हें फरार घोषित कर दिया.
सक्सेना ने बताया कि अदालत द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि आदेश की प्रति को सांसद के आवास के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा किया जाए.
गौरतलब है कि सांसद अरुण कुमार सागर भाजपा के वर्तमान सांसद हैं. उनसे इस बारे में बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे सम्पर्क नहीं हो सका.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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