कोरोना स्थिति में सुधार के बाद चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रचार के नियमों में कुछ और ढील दी है. अब राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात दस बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे.
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आयोग के मुताबिक, खुली जगहों पर होने वाली चुनावी सभाओं में अब वहां बैठने की कुल क्षमता के पचास फीसद तक लोग शामिल हो सकेंगे या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा.
पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे. बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के पचास फीसद लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा.
चुनाव प्रचार को लेकर आयोग और एसडीमए के पहले से दिशा-निर्देश लागू रहेंगे, जिनमें शारीरिक और सामाजिक दूरी, साफ सफाई का पालन और मास्क लगाए रखना जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा.
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