Hathras News: हाथरस के बूलगढ़ी कांड का फैसला आज यानी 2 मार्च को सुना गया. फैसले के अनुसार, एससी-एसटी कोर्ट ने चार आरोपियों में से संदीप को कोर्ट ने दोषी माना है. संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 के तहत दोषी करार दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने संदीप को आजीवन कारावास और 50000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों लव-कुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है. गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को बूलगढ़ी गांव में युवती के साथ वारदात हुई थी, और 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी.
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पीड़ित पक्ष के वकील महिपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘हम कुछ हद तक इस निर्णय से खुश हैं और खुश हद तक नहीं. जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद आगे का निर्णय लेंगे.’ महिपाल सिंह ने कहा कि वह अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे.
क्या है मामला?
आपको बता दें कि हाथरस की 19 वर्षीय पीड़िता की 14 सितंबर को उसके गांव (बूलगढ़ी) के चार लोगों द्वारा कथित दुष्कर्म के एक पखवाड़े बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी. पीड़िता का आधी रात को उसके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया था.
पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि आधी रात के बाद किया गया अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना हुआ था और उन्हें अंतिम बार शव घर लाने की अनुमति तक नहीं दी गई थी. गौरतलब है कि इस चर्चित इस मामले में उस समय अभिनेता, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता आदि की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आईं थीं.
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