Suar Byelection News: समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम द्वारा अपनी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए कहा कि अब्दुल्ला की सीट (स्वार) पर निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा तीन हफ्ते के लिए टाल दे. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा और साथ ही हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि उनकी याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई कर फैसला करे.
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दरअसल, 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
स्वार सीट उपचुनाव की प्रक्रिया चूंकि तीन हफ्ते के लिए टाल दी गई है, इसलिए जो नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को जारी होने वाला था वो अब बाद में ही जारी होगा और उसके बाद ही पूरा इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा. लिहाजा मतदान के लिए जो दस मई की तारीख थी उसका भी टलना निश्चित है.
किस मामले में हुई थी अब्दुल्ला को सजा?
आपको बता दें कि 29 जनवरी, 2008 को छजलैट पुलिस ने आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था. इसके बाद आजम के समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया था. इस मामले में पुलिस ने अब्दुल्ला समेत 9 को आरोपी बनाया था. वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीते दिनों अब्दुल्ला को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई है.
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