बिकरू कांड: SC ने अमर की पत्नी खुशी दुबे को दी जमानत, विरोध में UP सरकार ने दी ये दलील

संजय शर्मा

04 Jan 2023 (अपडेटेड: 14 Feb 2023, 09:14 AM)

Kanpur News Hindi: कानपुर के बिकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है.…

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Kanpur News Hindi: कानपुर के बिकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. आपको बता दें कि खुशी को अब हर हफ्ते स्थानीय SHO के सामने हाजिरी लगानी होगी. मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया. यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि खुशी पर पुलिस पर फायरिंग के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है. वहीं, यूपी सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जेल रिपोर्ट के मुताबिक खुशी का व्यवहार ठीक नहीं है, दूसरे कैदियों के साथ खुशी ने झगड़े किए थे.

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जमानत का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने यह भी कहा कि खुशी को अगर जमानत दी गई तो फिर से गैंग एक्टिव हो सकता है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के समय खुशी दुबे करीब 17 साल की थी. ट्रायल भी शुरू हो चुका है. ऐसे में उसे अब भी जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा जमानत पर रिहा करना उचित ही है.

गौरतलब है कि दो-तीन जुलाई 2020 की दरमयिानी रात कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू निवासी एवं दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को पकड़ने उसके गांव पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था जिसमें एक क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिस कर्मी मारे गए थे.

मुठभेड़ में पांच पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और एक आम नागरिक घायल हो गए थे. बाद में दुबे को 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था.

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