अवधेश राय हत्याकांड: उम्रकैद की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अर्जी इलाहाबाद HC में मंजूर
यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूर हुई है. कांग्रेस नेता…
ADVERTISEMENT
यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूर हुई है. कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय (Awadhesh Rai) की हत्या में उम्र कैद की सजा के खिलाफ दाखिल मुख्तार की अर्जी मंजूर हुई है. अब 13 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.
याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी और सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई थी. मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए हैं. जस्टिस केजे ठाकर और जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है.
अवधेश राय हत्याकांड मामले में 5 जून को वाराणसी की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. कांग्रेस नेता अजय राय इस हत्याकांड में खुद ही वादी और गवाह थे.
बता दें कि कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की 3 अगस्त, 1991 को उनके वाराणसी के लहुराबीर स्थित आवास के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
अजय राय और उनके भाई घर वाराणसी स्थित अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी मुख्तार अंसारी सहित कुछ हमलावर वहां एक कार से पहुंचे और अवधेश को गोली मार दी. अजय राय ने जवाबी कार्रवाई में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलायी थी, जिसके बाद हमलावर कार छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद अवधेश को कबीरचौरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT