प्रयागराज: मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, ईडी के कड़े सवालों से घिरा माफिया
UP News: पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड पर है. मनी लांड्रिंग मामले में ईडी मुख्तार अंसारी को…
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UP News: पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड पर है. मनी लांड्रिंग मामले में ईडी मुख्तार अंसारी को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. कस्टडी रिमांड का शुक्रवार को तीसरा दिन है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्तार अंसारी को रखा गया है और यहां पुलिस और पीएसी का सख्त पहरा है.
बता दें कि गुरुवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर से गैंगस्टर मामले में आए फैसले की वजह से मुख्ताप अंसापी से ज्यादा पूछताछ नहीं हो सकी. क्योंकि ईडी कार्यालय से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर पेशी कराई गई.
Mukhtar Ansari News: जानकारी के मुताबिक बाहुबली मुख्तार अंसारी से ईडी के अफसर जेल में मोबाइल फोन के सिम के इस्तेमाल पर पूछताछ कर सकते हैं. इसके साथ ही पूर्वांचल के एक सांसद से परिवार के आर्थिक लेनदेन के बारे में भी आज पूछताछ हो सकती है. गौरतलब है कि ईडी ने जब मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. पूछताछ में मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और उसके ससुर की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन के बीच करोड़ों के लेनदेन का पता चला था.
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इसके साथ ही पूर्वांचल के एक सांसद का भी नाम मनी ट्रांजैक्शन में आया था. उस सांसद के बारे में भी ईडी के अफसर पूछताछ कर सकते हैं. पूछताछ के दौरान मुख्तार के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है.
Prayagraj News Hindi: वहीं मुख्तार अंसारी की ओर से गैंगस्टर चार्ट को चुनौती देने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है. गाजीपुर के सदर कोतवाली में वर्ष 1996 में 5 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी गैंगस्टर के मुकदमे को लेकर तैयार गैंग चार्ट को मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गैंगस्टर चार्ट को तैयार करने से पहले पुलिस ने डीएम की अनुमति नहीं ली है. इस मामले में जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है.
हालांकि, गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 10 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका फिलहाल औचित्यहीन हो गई है. इसलिए इस याचिका को हाईकोर्ट खारिज भी कर सकती है. कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग केस में बाहुबली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है.
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