Atul Subhash Case: हाईकोर्ट गए निकिता के चाचा सुशील के साथ ये क्या हुआ? बेंगलुरु पुलिस खोज रही थी

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Atul Subhash Case Update
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UP News: अतुल सुभाष केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामजद आरोपी और निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील सिंघानिया को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने सुशील सिंघानिया को 4 हफ्ते की Transit Anticipatory Bail मंजूर कर दी है. 

हाईकोर्ट ने सुशील सिंघानिया की बढ़ती उम्र और बीमारियों को देखते हुए उन्हें ये बड़ी राहत दी है और 4 हफ्ते की बेल मंजूर कर दी है. बता दें कि अब 4 हफ्ते के अंदर निकिता के चाचा और अतुल सुभाष केस के नामजद आरोपी सुशील सिंघानिया को कर्नाटक के बेंगलुरु में दर्ज केस में सक्षम कोर्ट से राहत लेनी होगी. 

हाईकोर्ट ने राहत देते हुए रखी शर्त

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुशील सिंघानिया को 4 सप्ताह की एंटीसिपेटरी बेल देते हुए शर्त रखी कि सुशील सिंघानिया बिना कोर्ट की जानकारी के देश छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें अपना पासपोर्ट संबंधित दस्तावेज भी एसपी के पास जमा करने होंगे. बता दें कि इलाहाबाद हाइकोर्ट में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने ये राहत दी है.

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निकिता और उसके मां-भाई भेजे गए जेल

बता दें कि अतुल सुभाष केस में आरोपी अतुल की पत्नी निकिता, निकिता की मां और भाई को बेंगलुरु पुलिस ने जेल भेज दिया है. पिछले दिनों ही बेंगलुरु पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया तो वहीं निकिता की मां और भाई को प्रयागराज से अरेस्ट किया था. पुलिस को निकिता के चाचा सुशील की तलाश थी. 

अतुल सुभाष ने छोड़ा था 23 पन्नों का लेटर

बता दें कि बेंगलुरु में इंजिनियर अतुल सुभाष ने पिछले दिनों अपनी जान दे दी थी. अतुल ने अपने पीछे 23 पन्नों का नोट छोड़ा था और डेढ़ घंटे की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था. अतुल ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी निकिता, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग और  चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर लगाया था.

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अतुल ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी निकिता ने उसे दहेज उत्पीड़न समेत कई गंभीर केसों में फंसाया है और उससे लगातार पैसों की मांग कर रही है. अतुल ने कहा था कि पत्नी बेटे से भी उसकी मुलाकात नहीं करवाती है. इसी के साथ अतुल ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की महिला जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे.

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