मुख्तार को एंबुलेंस मुहैया कराने का मामला: अलका का अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क

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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने सोमवार को मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) को एंबुलेंस मुहैया कराए जाने के मामले में डॉक्टर अलका राय (Alka Rai) के मऊ स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल समेत लगभग दो करोड़ 67 लाख रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क कर ली. यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी.

गौरतलब है कि बाराबंकी जिले में पंजीकृत नंबर की एम्बुलेंस से पिछले वर्ष पंजाब की अदालत में मुख्तार अंसारी की पेशी के बाद मामला सामने आया था. जांच में पता चला था कि एम्बुलेंस अलका राय के मऊ जिला स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम से पंजीकृत है.

इसी के बाद मुख्तार के अन्य करीबियों के साथ ही अलका राय को भी गिरफ्तार करके गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. कई महीने जेल में रहने के बाद फिलहाल अलका राय जमानत पर हैं.

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने सोमवार को बताया कि अलका राय के खिलाफ कोतवाली नगर में फर्जी दस्तावेजों के जरिये श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम पर एंबुलेंस खरीदने और इसका उपयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने बताया कि इसमें गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी अलका राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

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उन्होंने बताया कि मऊ जिले के भीटी निवासी डॉक्टर अलका राय पर आरोप है कि उन्‍होंने गिरोह के सरगना एवं अन्‍य सदस्‍यों के साथ मिलकर अवैध कारोबार से धन कमाकर अवैध रूप से चल-अचल संपत्ति अर्जित की.

उन्‍होंने बताया कि चल-अचल संपत्ति के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मऊनाथ भंजन शाखा, जिला मऊ में जमा 1,63,948 रुपये बाराबंकी पुलिस और प्रशासन की टीम ने मऊ के पुलिस/प्रशासन की मदद से गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत सोमवार को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क कर लिए गए.

मऊ जिले के क्षेत्राधिकारी (नगर) धनंजय मिश्रा ने बताया कि बाराबंकी जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी एंबुलेंस प्रकरण में उनकी सहयोगी डॉ. अलका राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसके तहत संपत्ति कुर्क की गई है.

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(भाषा के इनपुट्स के साथ)

मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस: हॉस्पिटल संचालिका डॉ. अलका राय मऊ से गिरफ्तार

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