सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुपरटेक के ट्विन टावर के घर खरीदारों को पूरा धन वापस मिलेगा

भाषा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर (twin tower) के घर खरीदारों को उनकी पूरी धनराशि वापस दी जाएगी.

न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93ए के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में स्थित इन ‘ट्विन टावर’ (Supertech Twin Towers) को गिराने का आदेश दिया है और इस भवन को 28 अगस्त को तोड़ा जाना है.

शीर्ष अदालत ने दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही फर्म के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने को भी कहा.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि ‘ट्विन टावर’ के घर खरीदारों को उनके द्वारा जमा किया गया पूरा धन वापस मिलेगा. हालांकि, फिलहाल उन्हें एक करोड़ रुपये में से भुगतान किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर तक आईआरपी द्वारा जमा किया जाएगा.

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न्यायालय के पिछले साल के आदेश के अनुसार घर खरीदारों को उनका पैसा वापस किया जाना है. इस आदेश के तहत धनवापस करने की मांग करने वाली कई अवमानना ​​​​याचिकाओं पर इस समय सुनवाई चल रही है.

पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि ट्विन-टावरों के घर खरीदारों को अदालत के 31 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार उनका पूरा धन वापस मिले.

पीठ ने कहा, ‘‘इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अदालत के फैसले के तहत घर खरीदारों को उनकी बकाया राशि का कुछ रिफंड मिले, हम आईआरपी को इस अदालत की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक एक करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं.’’

न्यायालय ने कहा कि न्याय मित्र गौरव अग्रवाल अक्टूबर के पहले सप्ताह में आईआरपी के साथ बैठेंगे और संयुक्त रूप से घर खरीदारों की बकाया राशि पर काम करेंगे.

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अग्रवाल सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस संबंध में पूरा विवरण जमा करेंगे, ताकि कुछ राशि वापस लौटाई जा सके.

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