माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को नहीं मिली राहत, 5 करोड़ के रंगदारी मामले में कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

पंकज श्रीवास्तव

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file photo
अतीक अहमद के बेटे उमर
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Uttar Pradesh News : प्रयागराज के बिल्डर से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. सेशन जज संतोष राय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद यह आदेश दिया. उमर इस समय उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल में बंद है. इस मामले में उमर ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

क्या है मामला

गौरतलब है कि प्रयागराज के चकिया इलाके के रहने वाले पॉपर्टी डिलर मो.मुश्लिम ने अतीक अहमद के बेटे उमर, अली, उनके गुर्गे असाद कालिया, एहतेशाम, करीम व अन्य के खिलाफ शहर के खुल्दाबाद थाने में अपहरण की रिपोर्ट 2021 में  लिखवाई थी. उसने आरोप लगाया था कि चकिया के तिराहे पर इन लोगों ने अपने गुर्गों के साथ जबरन गाड़ी में भरकर उसको अतीक के ऑफिस ले गए और वहां पर उन लोगों ने देवघाट वाली जमीन को उमर और अली के नाम बैनामा कराने और पांच करोड़ की रंगदारी की मांग की. रंगदारी न देने पर जान से मारने की कोशिश की. 

इससे पहले, प्रयागराज जिला अदालत ने उमर, अली समेत दो अन्य आरोपियों पर अपहरण और फिरौती के लिए रंगदारी मांगने के आरोप तय किए थे. 31 अक्टूबर को हुई सुनवाई में दोनों भाई ऑनलाइन पेश हुए थे और दावा किया था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. हाल ही में प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक अहमद के बेटों और बहनोई के साथ दर्जन भर करीबियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

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