आजम के बाद अब BJP विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द, मुजफ्फरनगर दंगों में मिली थी सजा
UP Political News: उत्तर प्रदेश में हाल ही में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच मामले में…
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UP Political News: उत्तर प्रदेश में हाल ही में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच मामले में सजा मिली थी, जिसके बाद उनकी विधायकी को विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दिया था. इस सिलसिले में अब भाजपा को भी बड़ा झटका लगा है. मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) के खतौली से भाजपा (BJP) विधायक विक्रम सैनी (Vikram Singh Saini) की सदस्यता भी खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दरअसल, इस मामले में ना ही कोई पत्र विधानसभा की तरफ से जारी हुआ है और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से सामने आया है.
मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल विधानसभा कार्यालय की तरफ से विक्रम सैनी के मामले को कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के लिए भेजा गया है. बता दें कि खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा मिली है.
विधायक ने माना कि चली गई सदस्यता
बता दें कि विधायक रहे विक्रम सैनी ने भी मान लिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है. यूपी तक से खास बातचीत में सैनी ने कहा कि उन्हें इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें जो भी जानकारी अभी तक मिल रही है उसके अनुसार उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है. भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने कहा, “मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और पार्टी मेरी जगह किसी को भी मैदान में उतारेगी तो उसे विजय बनाकर विधानसभा भेजा जाएगा.”
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इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यूपी तक से बात करते हुए बताया कि ‘2 साल या 2 साल से अधिक की सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्यता हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार खुद समाप्त हो जाती है.’
इस पूरे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अहम जानकारी देते हुए कहा कि 2 साल की सजा पाने के बाद भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म हो गई है. अब विधानसभा से उनकी सीट रिक्त करने का पत्र निकलना महज औपचारिकता है.
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इन दंगों में दिए गए दोषी करार
आपको बता दें कि अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) के कवाल गांव में दंगा हुए थे. इस मामले में पुलिस ने भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147, 148, 149, 307, 336, 353, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. 12 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया था.
जयंत चौधरी ने लिखा था पत्र
बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सियासत गरमा गई थी. बीते दिनों जिस तरह से हेट स्पीच के मामले में सजा पाए सपा के कद्दावर नेता आजम खान की सदस्यता रद्द की गई थी ये सभी ने देखा था. इस मामले के सामने आने के बाद जयंत चौधरी (Jayant Singh) ने विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखकर विक्रम सैनी की सदस्यता पर सवाल उठाए थे क्योंकि उन्हें भी 2 साल की सजा अदालत ने दी थी. जयंत के पत्र के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था.
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