UP News: भाजपा सांसद और महिला पहलवानों से कथित तौर पर यौन शोषण के आरोपो में घिरे बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने का आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोप तय हो गए हैं. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354, 354A के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाया है. बता दें कि अब इसी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उनके लिए अब रास्ते खुल गए हैं..
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कोर्ट के फैसले पर क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?
भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है. चार्जशीट पहले लगी थी, जिसका मैंने विरोध किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना. एक मामले को छोड़कर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है.
उन्होंने आगे कहा कि, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. अब मेरे लिए रास्ते खुल गए क्योंकि जब आप चार्ज पर अपनी बात रखते हैं तो कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते. पुलिस ने जो चार्ज लगाया है उसी के आस-पास आपको रहना होता है. न्यायपालिका के फैसले का स्वागत है। विकल्प खुले हैं, इस प्रकरण का सामना किया जाएगा.
#WATCH भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, जिसका मैंने विरोध किया था। जिसे कोर्ट ने नहीं माना। एक मामले को छोड़कर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अब मेरे लिए रास्ते खुल गए… https://t.co/8moGpQoVrz pic.twitter.com/eCecnxLgEx
#WATCH भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, जिसका मैंने विरोध किया था। जिसे कोर्ट ने नहीं माना। एक मामले को छोड़कर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अब मेरे लिए रास्ते खुल गए… https://t.co/8moGpQoVrz pic.twitter.com/eCecnxLgEx
#WATCH भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, जिसका मैंने विरोध किया था। जिसे कोर्ट ने नहीं माना। एक मामले को छोड़कर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अब मेरे लिए रास्ते खुल गए… https://t.co/8moGpQoVrz pic.twitter.com/eCecnxLgEx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2024 ">क्या कहा कोर्ट ने-
कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है. 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा (IPC) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज किया जाएगा.
महिला पहलवानों ने लगाए हैं आरोप-
बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने पिछले साल बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. वहीं, दूसरी प्राथमिकी में शीलभंग करने संबंधी आरोप लगाए हैं.
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