बहू के खिलाफ बोलने वाले पर भड़के शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता, कही दी ये बड़ी बात

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14 Jul 2024 (अपडेटेड: 14 Jul 2024, 02:38 PM)

Captain Anshuman Singh Wife : शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्राप्त सिंह ने कहा कि, ' मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा.

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Captain Anshuman Singh Wife  : सियाचिन में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह को बीते दिनों मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया. पूरे देश ने उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां को सम्मान लेते देखा. कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी ने जब कीर्ति चक्र हाथ में लिया था, तब उन दृश्यों के देख सबकी आंखें नम थीं. मगर अब शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता-पिता ने बहू स्मृति पर बड़े आरोप लगा दिया है. हालांकि, अभी तक शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति का इसपर कोई बयान नहीं आया है. वहीं अब शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी  करने वालों को आड़े हाथ लिया है. 

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भड़के शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता

शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्राप्त सिंह ने कहा कि, ' मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा. मैं इसे अपनी बहू पर की गई अभद्र टिप्पणी नहीं मानता, बल्कि मैं अपने बहादुर जाबांज पर ही टिप्पणी मानता हूं. मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि न्याय मिले. ऐसे किसी भी शहीद के साथ या किसी के साथ भी भविष्य में अभद्र टिप्पणी कोई न करें.'

क्या था पूरा मामला

बता दें कि देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को उनकी वीरता और शहादत के लिए कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया. उनकी तरफ से उनकी धर्मपत्नी और मां ने राष्ट्रपति से इस सम्मान को ग्रहण किया. इस अवसर पर अंशुमन सिंह की धर्म पत्नी का बयान और वीडियो मीडिया की सुर्खियों में आ गए. इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने अभद्र बात कह दी, जो सोशल मीडिया में चर्चा में आ गया. वहीं इस कमेंट पर महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. 

वहीं अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पर कथित अश्लील और अपमानजनक कमेंट के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस ने बीते शनिवार को एक बयान जारी करके कहा कि इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 79 और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत एक प्राथमिकी स्पेशल सेल थाने में दर्ज की गई है.
 

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