कपिल देव सिंह हत्याकांड: मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में आज नहीं हो सकी सुनवाई

विनय कुमार सिंह

28 Aug 2023 (अपडेटेड: 28 Aug 2023, 11:07 AM)

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर मामले की अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी-एमएलए…

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गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर मामले की अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आज छुट्टी पर थे. इस कारण अब मामले की सुनवाई आगामी 1 सितंबर को होगी. इसकी पुष्टि मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के वकील लियाकत अली ने दी है.

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वकील लियाकत अली ने बताया है ,

“मुख्तार अंसारी पर बीते साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह हत्याकांड और साल 2009 के ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में साल 2010 में इन दोनों केस को मिलाकर एक गेंग चार्ट बनाकर तत्कालीन मऊ सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर का एक मामला लंबित है, जिसमें पिछली 22 अगस्त को फैसला आना था, लेकिन ADGC क्रिमिनल/सरकारी वकील द्वारा धारा 311 के अंतर्गत गवाहों के बयान पत्रावली में जोड़ने की एक अर्जी न्यायालय में दी गई थी, जिसपर न्यायालय ने मौका देते हुए आज की तारीख दी थी, लेकिन जज साहब के छुट्टी पर रहने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी है और अब अगली तारीख 1 सितंबर पड़ी है.”

मुख्तार अंसारी के वकील ने बताया है कि सरकारी वकील के द्वारा धारा 311 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन दी गई है वह मेंटेनेबल नहीं है. अब देखना है कि माननीय न्यायालय अगली तारीख पर इसमें क्या करता है. उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी इन दोनों मुकदमों के मूल केस में साक्ष्यों के अभाव में बरी हो चुके हैं, लेकिन इसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको गैंगस्टर के एक दूसरे मामले में दस साल की सजा सुनाई है जिसमें मुख्तार पक्ष सुप्रीम कोर्ट की शरण में है.

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