Uttar Pradesh News: माफिया डॉन और मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं . गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास और गैंगस्टर मामले में फैसला सुनाया जाना है. कोर्ट ने इसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी है. कोर्ट द्वारा फैसले की तारीख 20 मई को नियत की गई है.
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दरसअल, करंडा के सुआपुर के रहने कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी. इसी मामले में अब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी. वहीं मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को कोर्ट ने फैसला आना है. इससे पहले उसे गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में लिखित बहस पर सुनवाई करने के बाद फैसला अब फिसल 20 मई को सुनाया जाएगा. इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दी है. मुख्तार के वकील ने कहा कि, ‘एमपी-एमएल कोर्ट में 19 अप्रैल को आने वाले फैसले के दिन एडीजीसी क्रिमिनल द्वारा द्वारा लिखित बहस के लिए समय मांगा गया था. जिसपर कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख नियत की थी. 27 अप्रैल को एडीजीसी क्रिमनल द्वारा लिखित बहस की कॉपी कोर्ट में समिट की है. अब गैंगेस्टर के मामले में 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा. वहीं हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी पर 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में 17 मई को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई है.’
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बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कपिलदेव सिंह हत्याकांड में 2010 में गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था और मोहम्दाबाद में हत्या का प्रयास करने का एक मामला दर्ज हुआ था. जिसमे मुख्तार के ऊपर 120 बी के तहत भी मामला दर्ज है.जबकि इस मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू बरी हो चुका है.
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