Uttar Pradesh News: पुलिस कस्टडी मे माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट है. सरकार के ढीले ढाले रवैए से नाराज कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते है कि जांच मे अबतक क्या हुआ? मुकदमें किस चरण तक पहुंचे हैं? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अतीक के दो नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत मे क्यों रखा गया है? अगर वो किसी अपराध मे शामिल नहीं है तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता?
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार
अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित कर कराए जाने की मांग करते हुए अतीक की बहन आएशा नूरी और वकील विशाल तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह सिर्फ हाई प्रोफाइल केस का मामला नहीं है. ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही है. वो कौन लोग है जो ट्रैक करते हैं? जेल से एक नेक्सस यानी मिलीभगत के जरिए काम किया जा रहा है. यूपी सरकार के वकील ने कहा कि अतीक अहमद मामले में SIT चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, मामले में 3 लोगो को आरोपी बनाया गया है.
कोर्ट ने पूछे ये सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले को टालने की मांग पर फटकार लगाई है. यूपी सरकार ने कहा कि हम मामले में याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताएं कि इसको लेकर NHRC के दिशानिर्देश क्या हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एनकाउंटर के केसों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज़म क्या है, उन केसों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है. अतीक की बहन आएशा नूरी के वकील ने कहा कि अतीक अशरफ मामले में जांच आयोग का गठन किया है. वहां उसके बेटे असद के मामले में भी अलग जांच आयोग का गठन किया गया है, उनकी जांच में अब तक क्या हुआ किसी को नहीं पता.
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