UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका पर शनिवार को छुट्टी के बावजूद गठित हुई स्पेशल बेंच केस की सुनवाई कर रही है. बता दें इस मामले में 50 याचिका दाखिल की गई थी, जिन पर हाईकोर्ट की डबल बेंच एक साथ सुनवाई कर रही है. वहीं शनिवार को सुनवाई के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला आने की उम्मीद है.
ADVERTISEMENT
सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से बहस कर रहे पीयूष पाठक ने यूपी तक से बातचीत में कहा कि सरकार की तरफ से 2017 में मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला नहीं अपनाने को लेकर हमने याचिका दाखिल की थी.
पीयूष पाठक ने यूपी तक को बताया कि संविधान ने ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्देश दिए हैं. उसका पालन नहीं किया गया है. जबकि राज्य सरकार की तरफ से मंडल कमीशन को आधार बनाया गया है. हमारी तरफ से कहा गया कि मंडल कमीशन में राजनीतिक पिछड़ेपन को शामिल नहीं किया गया था,सिर्फ आर्थिक व जातिगत आरक्षण की बात की गई है. सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट में राजनीतिक बैकवार्डनेस को शामिल किया गया है. इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नहीं अपनाने पर चुनौती दी है.
बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुबह 10:30 बजे से निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है. अब तक याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष रखा गया है. लंच के बाद इस मामले में सरकार भी अपनी पक्ष रखेगी, बहस करेगी उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों के तर्क और बहस सुनने के बाद निर्णय सुनाएगी.
कृष्ण जन्मभूमि केस: कोर्ट का बड़ा आदेश, ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह का होगा अमीन सर्वेक्षण
ADVERTISEMENT