उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मार्च को, ”कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी कमी होने के दृष्टिगत और छूट प्रदान किए जाने के संबंध में” एक आदेश जारी किया है.
ADVERTISEMENT
इस आदेश के मुताबिक,
-
सभी स्विमिंग पूल/वॉटर पार्क खोले जा सकेंगे.
-
सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी खोलने की अनुमति दी गई है.
-
शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों और खुले स्थानों में मास्क की अनिवार्यता और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरतते हुए पूरी क्षमता के साथ लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.
यह आदेश अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के नाम से जारी हुआ है. इस आदेश को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों समेत अलग-अलग स्तर पर कई अधिकारियों को जारी किया गया है.
UP में कोरोना दर में गिरावट: अब स्कूल, जिम, रेस्टोरेंट्स के लिए नए आदेश जारी, इन्हें जानें
ADVERTISEMENT