लेवाना होटल अग्निकांड: लखनऊ हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, एलडीए वीसी को किया तलब

सत्यम मिश्रा

• 04:11 AM • 09 Sep 2022

Lucknow Levana hotel news: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए लेवाना होटल अग्निकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया…

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Lucknow Levana hotel news: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए लेवाना होटल अग्निकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को एलडीए के वाइस चेयरमैन को लेवाना होटल अग्निकांड मामले में तलब किया है. न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव और बृजराज सिंह की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दिखाई गई रिपोर्टों के माध्यम से इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया.

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कोर्ट ने कहा कि, ‘यह अत्यंत दुखद है कि हमें पिछले कुछ दिनों में लखनऊ शहर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है,क्योंकि डिजिटल और प्रिंट मीडिया हाउस द्वारा व्यापक रूप से इस खबर को कवर किया गया. जिसमें यह बताया गया कि होटल अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल बताए गए.’

Levana Hotel Fire: अदालत ने यह भी कहा कि, ‘यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस समय यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस समय होटल के पास वैध फायर एनओसी भी नहीं थी.’ वहीं लखनऊ हाई कोर्ट ने लेवाना होटल अग्निकांड के ठीक एक दिन बाद 6 सितंबर को हजरतगंज के शाहनजफ रोड स्थित ग्रेविटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना पर भी संज्ञान लिया है.

अदालत ने कहा कि लेवाना सूट होटल में आग की लपटें पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी और हमें पता चला कि एक कोचिंग सेंटर में भी आग लग गई. कोर्ट ने कहा कि हजरतगंज जैसी भीड़भाड़ वाले शाह नजफ रोड पर स्थित एक इमारत में ग्रेविटी क्लासेस के नाम से एक कोचिंग सेंटर संचालित की जा रही थी जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है.

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फिलहाल लखनऊ हाई कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को 22 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने एलडीए वीसी को एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन प्रतिष्ठानों की संख्या का विवरण देने को कहा गया है,जो लखनऊ के शहर में बिना उचित निर्माण के और फायर परमिट के बिना काम कर रहे हैं.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी से भी मांगा हलफनामा

हाईकोर्ट ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. इसमें उन्हें बताना होगा कि कितने अस्पताल, बिल्डिंग बिना फायर उपकरण और फायर एग्जिट के संचालित हो रहे हैं. हलफनामे में साफ तौर पर यह भी बताना होगा कि कितनी एनओसी गलत तरीके से दी गई है.

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