Lucknow News: लखनऊ की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) और छह अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. जिला जज एस.एस पांडेय की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को कहा है कि वह 17 दिसंबर के दिन गवाहों को पेश करें.
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बता दें कि कप्पन के अलावा इस मामले में 6 अन्य के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं. इनमें ए राउफ शरीफ, अतीक उर रहमान, मसूद अहमद, मोहम्मद आलम, अब्दुल रज्जाक और अशरफ खादिर शामिल हैं. अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत आरोप तय किए हैं.
आपको बता दें कि पत्रकार कप्पन को तीन अन्य लोगों के साथ उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में हुए रेप केस के लिए जा रहे थे. गौरतलब है कि हाथरस में चार व्यक्तियों द्वारा एक दलित महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी.
पुलिस ने कप्पन के खिलाफ जाति आधारित दंगा भड़काने का इरादा रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया था. इसके बाद, उस पर देशद्रोह के आरोप और गैर कानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किए गए थे.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी कप्पन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. केंद्रीय एजेंसी ने कप्पन, रहमान, अहमद और आलम पर दंगा भड़काने के लिए प्रतिबंधित पीएफआई से पैसा लेने का आरोप लगाया था. बता दें कि रहमान पीएफआई की छात्र इकाई कैंपस फ्रंट आफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है.
अहमद कैंपस फ्रंट आफ इंडिया की दिल्ली इकाई का महासचिव है, जबकि आलम इस संगठन का और पीएफआई का सदस्य है. प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि कैंपस फ्रंट आफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव शरीफ ने हाथरस जाने के लिए धन मुहैया कराया था.
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