उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ में मंगलवार शाम को अचानक अलाया अपार्टमेंट गिरने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. यहां हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. इस बीच अपार्टमेंट गिरने के मामले में पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है.
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जानकारी के मुताबिक, बिल्डिंग के मालिक सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. साथ ही अन्य दो मोहम्मद तारिक और फहद याजदानी नामक शख्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.
हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 308, 323, 420, 120 बी और 7 सीएलए में एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, दो मौत के बाद मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ेगी.
बता दें कि हजरतगंज थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर दया शंकर द्विवेदी ने यह एफआईआर दर्ज कराई है.
बताया जा रहा है कि साल 2009 में सपा विधायक के बेटे और भतीजे ने अलाया अपार्टमेंट खरीदा था. ऐसे भी आरोप सामने आ रहे हैं कि ये पूरी बिल्डिंग अवैध थी.
जांच में बिल्डिंग के मानक सही नहीं पाए जाने के बाद अब एक्शन भी शुरू हो गया है. CM योगी के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है. आयुक्त लखनऊ रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोर्डिया और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी इस जांच समिति में शामिल हैं.
यह समिति इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार लोगों को चिन्हित कर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देगी. इस बिल्डिंग के निर्माण पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि कमजोर ढांचे पर पूरी बिल्डिंग खड़ी की गई थी. खुद यहां फ्लैट लेने वालों ने बताया पेंट हाउस का निर्माण भी जबरन किया गया और यह नक्शे का हिस्सा नहीं था.
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