Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 पासपोर्ट से संबंधित मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके विरुद्ध दो पासपोर्ट से संबंधित मामले में सुनवाई होनी थी. मगर विवेचक एसआई लखपत सिंह की गैर हाजिरी के चलते बचाव पक्ष द्वारा जिरह नहीं हो सकी, जिसको लेकर अब कोर्ट ने 17 अगस्त की तारीख नियत कर दी है.
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अभियोजन अधिकारी ने ये बताया
इस मामले में अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया, “आज (गुरुवार) माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए शोभित बंसल की कोर्ट में क्राइम नंबर 594/19 धारा 420 467 468 471 मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का मामला नियत था. इसमें जिरह के लिए विवेचक एसआई लखपत सिंह को आना था. मगर जिरह के लिए वह उपस्थित नहीं हुए. इसलिए जिरह नहीं हो पाई. माननीय न्यायालय द्वारा 17 अगस्त की तारीख नियत कर दी गई है. इस पर बचाव पक्ष जिरह करेंगे.”
क्या है मामला?
गौरतलब है कि यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट से संबंधित है. आरोप है कि अब्दुल्ला ने अपने दो पासपोर्ट जारी करवाए थे. उसी संबंध में इनके खिलाफ यह मामला चल रहा है. मालूम हो कि यह मामला साल 2019 में थाना गंज में दर्ज हुआ था. अब अगली तारीख (17 अगस्त) को ]लखपत सिंह से बचाव पक्ष जिरह करेगा.
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