ज्ञानवापी: केस की पोषणीयता पर आज होगी सुनवाई, सर्वे रिपोर्ट को लेकर हो सकता है अहम फैसला

रोशन जायसवाल

• 02:33 AM • 30 May 2022

वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की पोषणीयता (मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने) के मसले पर आज यानी सोमवार को…

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वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की पोषणीयता (मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने) के मसले पर आज यानी सोमवार को सुनवाई करेगी. बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनी थीं. हो सकता है कि 30 मई को मस्जिद पक्ष की दलीलों से मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो.

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इसके अलावा अदालत सर्वे की कार्रवाई के दौरान ली गईं फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग वादी और प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध करा सकती है. गौरतलब है कि मस्जिद पक्ष के वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट से ऐसा न करने की मांग की थी.

आपको बता दें कि विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से पिछले हफ्ते ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक नया वाद सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दर्ज कराया गया था. इसमें कोर्ट ने यह मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट महेंद्र पांडे की अदालत में ट्रांसफर कर दिया. इस मामले की भी सुनवाई सोमावर को होनी है.

इस नए मुकदमे में मुख्य रूप से तीन मांग की गई थीं. पहली- संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो, दूसरी- आराजी संख्या 9130 ज्ञानवापी मस्जिद पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाए और तीसरी- बाबा विशेश्वर की पूजा तत्काल ज्ञानवापी परिसर में शुरू की जाए.

गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह तथा अन्य की याचिका पर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पिछली 26 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने का निर्देश दिया था.

सर्वे का यह काम पिछली 16 मई को मुकम्मल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी. हिंदू पक्ष ने सर्वे के अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने नकारते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है.

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