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श्रृंगार गौरी की पूजा की एक साल पुरानी वो तस्वीरें सामने आई हैं, जब साल में 1 बार पूजा की इजाजत थी. आगे की स्लाइड्स में एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ जानिए पूरा मामला.
बता दें कि वैदिक सनातन संघ के एक पदाधिकारी के नेतृत्व में राखी सिंह और अन्य ने अगस्त, 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर श्रंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग की थी.
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले एक अहम फैसला सुनाया.
फैसले में कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे करके 10 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
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