Azam Khan News: रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन बरामदगी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके सहयोगी अजहर खान की भी जमानत अर्जी को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. यह फैसला जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने सुनाया. 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है.
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क्या है मामला?
यह मामला 2022 का है जब रामपुर के कोतवाली थाने में सफाई मशीन चोरी का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने जांच के बाद जौहर यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन बरामद की थी, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था. आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और सहयोगी अज़हर खान पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए थे.
कोर्ट के इस फैसले से आजम खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में जमानत की उम्मीद जताई थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है.
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