Lucknow News: हाल ही में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दर्ज किया गया है.
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अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-तृतीय अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपने आदेश में शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अपना सबूत पेश करने का निर्देश दिया था.
शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत गवाही दर्ज करने के बाद अदालत अपराधों का संज्ञान लेने या न लेने और गांधी को समन जारी करने के बारे में फैसला करेगी. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी तय की है.
आपको बता दें कि शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया और इसे एक परिवाद के रूप में दर्ज किया.
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने आवेदन में कहा था कि, राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सावरकर का अपमान किया है. उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिये राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का भी दावा किया था. इसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया है.
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