अपहरण, फिरौती मांगने और जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोपी रहे महराजगंज की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को गुरुवार 30, सितंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने उनके साथी संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला को भी बरी कर दिया है.
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आपको बता दें कि 6 अगस्त, 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडे की तरफ से लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में अमनमणि त्रिपाठी और उनके दो साथियों संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला पर अपहरण कर फिरौती मांगने और जानमाल की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था.
गौरतलब है कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने अमनमणि त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 , 386, 504, 506 में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी. 28 जुलाई 2017 को कोर्ट ने अमनमणि समेत तीनों आरोपियों पर आरोप भी तय कर दिए थे.
अमनमणि पर लगा था पत्नी की हत्या करने का आरोप
विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके परिवार का विवादों से पुराना नाता रहा है. अमनमणि पर उनकी पत्नी सारा सिंह की हत्या का भी आरोप लग चुका है. आपको बता दें कि सारा सिंह की मौत की जांच सीबीआई ने की और मामला सीबीआई कोर्ट में विचारधीन है.
वहीं, दूसरी तरफ अमनमणि के पिता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी मां मधुमनी त्रिपाठी कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.
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