राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप को शस्त्र लाइसेंस केस में भेजा गया जेल, सजा का ऐलान कल

भाषा

• 04:37 PM • 22 Mar 2022

प्रतापगढ़ जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने शस्त्र लाइसेंस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अक्षय प्रताप सिंह…

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प्रतापगढ़ जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने शस्त्र लाइसेंस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया. गौरतलब है कि अक्षय प्रताप सिंह कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी माने जाते हैं.

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सिंह को इस मामले में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है. उन्हें सजा बुधवार 23 मार्च को सुनायी जाएगी.

सरकारी अधिवक्ता रमेश पांडेय ने बताया कि पूर्व विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस ने वर्ष 1997 में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले मे धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था.

यहां न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान गत 15 मार्च को उन्हें दोषी करार दिया गया था.

उन्होंने बताया कि एमपी, एमएलए अदालत के न्यायाधीश बलराम दास ने मंगलवार को बहस के बाद आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को न्यायिक हिरासत मे लेकर जेल भेजने का आदेश दिया. जिसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया. सिंह को सजा 23 मार्च को सुनाई जाएगी.

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