गोंडा: 29 साल पहले पंडित सिंह पर जानलेवा हमले मामले में सांसद बृज भूषण सिंह दोषमुक्त

अंचल श्रीवास्तव

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गोंडा जिले से बीजेपी सांसद बृज भूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) 29 साल पहले हुए विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमले मामले में दोषमुक्त सिद्ध हो गए हैं. वकीलों से खचाखच भरे न्यायालय में दोषमुक्त होते ही सांसद ने राहत की सांस ली. सांसद ब्रिज भूषण ने कहा कि कोर्ट पर हमें भरोसा था है और रहेगा. उन्होंने कहा कि 29 साल बाद न्याय पाकर बहुत खुश हूं.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि साल 1993 में पंडित सिंह के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने बृज भूषण सिंह, ज्ञान सिंह और पहलवान को दोषमुक्त कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 1993 में विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था. पंडित सिंह के ऊपर हमला जिले के नवाबगंज थाना छेत्र के बल्लीपुर में पंडित सिंह के पैतृक आवास पर हुआ था, जिसमें सांसद ब्रिज भूषण सिंह समेत 4 आरोपी बनाए गए थे.

गवाहों के जिरह के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सांसद समेत सभी को दोष मुक्त कर दिया गया है. विनोद कुमार सिंह बाद में सपा से विधायक और मंत्री भी बने. कोरोना से पिछले साल पंडित सिंह का निधन हो गया था. आज कोर्ट का फैसला आते ही सांसद समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है.

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