यूपी मदरसों को सरकार से पैसे मिलने वाला कानून रहेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
यूपी मदरसा ऐक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 16 हजार मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है.
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Uttar Pradesh News : यूपी मदरसा ऐक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 16 हजार मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है. फिलहाल 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है. क्योंकि हाईकोर्ट का ये कहना सही नहीं कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है.खुद यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में एक्ट का बचाव किया था. हाईकोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है.
यूपी सरकार को नोटिस
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक नोटिस का जवाब मांगा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा. बता दें कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था. इस कानून के तहत, मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था.
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के बाद अब सभी अनुदानित मदरसे के अनुदान यानी सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो जाते. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दिया है.
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