गोरखनाथ मंदिर हमला केस: आरोपी मुर्तजा पर लगा UAPA, अब NIA की कोर्ट में चलेगा यह केस
गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर अब UAPA के तहत केस चलाया जाएगा. आपको बता दें कि यूपी…
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गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर अब UAPA के तहत केस चलाया जाएगा. आपको बता दें कि यूपी एटीएस का दावा है कि मुर्तजा आतंकी संगठन का सदस्य था और वह सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था.
यूपी एटीएस की ओर से गोरखपुर कोर्ट में लगाई गईं धाराओं में खुलासा हुआ है कि मुर्तजा आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था. बता दें कि मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं.
इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा-16), साजिश की सजा (धारा-18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा-20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा-40) शामिल हैं. मिली जानकारी के अनुसार, अब यह केस एनआईए/एटीएस कोर्ट में चलेगा.
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क्या है मामला?
बता दें कि 3 अप्रैल को 30 वर्षीय आईआईटी स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने उनपर धार दार हथियार से हमला किया, जिससे (पीएसी) के दो कॉन्स्टेबल घायल हो गए थे. हालांकि अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उसे फौरन पकड़ लिया और हमले में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार जब्त कर लिया था.
आरोप है कि PAC के जवानों की एसएलआर राइफल छीनकर मुर्तजा मंदिर में आए श्रद्धालुओं को निशाना बना सकता था. उसे इस बात का भी अंदाजा था. उसे इस बात का भी अंदाजा था कि इस घटना को अंजाम देते वक्त, वह पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाएगा, लेकिन वह इसे ‘शहादत’ मान रहा था.
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