UP Nikay Chunav 2023: यूपी निकाय चुनाव 2023 को लेकर एक बार फिर शासन-प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. निर्वाचन आयोग की चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा किए जाने वाले खर्च पर निगरानी रखेगा. इसको लेकर जिलेवार बंदोबस्त किए जा रहे हैं. वहीं निकाय चुनाव में चुनाव पर होने वाले खर्च की सीमा भी तय की जा चुकी है, जिसमें अधिकतम 40 लाख रुपए मेयर पद के प्रत्याशी खर्च कर पाएंगे.
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मेयर पद के प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे सबसे ज्यादा
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 38 जिलों के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को चुनाव संबंधी खर्च पर नजर रखने का निर्देश दिए हैं. साथ खर्च की समय सीमा भी बताई है. नगर निगम में मेयर के लिए जहां वार्डों की संख्या 80 से जायदा है, वहां के मेयर प्रत्याशी 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे. 80 से कम वार्ड वाले निगमों में मेयर पद के उम्मीदवार अधिकतम 35 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे. पार्षद पद के प्रत्याशी 3 लाख तक खर्च कर पाएंगे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी अधिकतम 9 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे.
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इसके साथ-साथ सदस्य प्रत्याशी 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे. नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम 2.5 लाख रुपए तो सदस्य 50 हजार तक खर्च कर पाएंगे. उल्लंघन करने वालों पर आचार संहिता उल्लंघन सहित कई धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. जानिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा और चुनाव प्रचार के दौरान खर्च होने वाली सामग्री का रेट क्या होगा.
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