होटल-रेस्टोरेंट के खाने-पीने की चीजों में की 'गंदगी' तो होगी कार्रवाई, योगी सरकार लाएगी आध्यादेश

शिल्पी सेन

16 Oct 2024 (अपडेटेड: 16 Oct 2024, 08:43 AM)

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार खाने-पीने की चीजों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए जल्द ही एक नया कानून लाने जा रही है.

योगी आदित्यनाथ- फाइल फोटो

योगी आदित्यनाथ- फाइल फोटो

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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार खाने-पीने की चीजों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए जल्द ही एक नया कानून लाने जा रही है. इसके तहत "यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फ़ूड (राइट टू नो) अध्यादेश 2024" लाया जाएगा. इस अध्यादेश के तहत लोगों को यह जानने का अधिकार होगा कि वे किस प्रकार का खाद्य पदार्थ खा रहे हैं.

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खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्त सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में इस अध्यादेश पर विस्तार से चर्चा की. इसके साथ ही, सरकार "छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024" लाकर ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बना रही है.

इन नए कानूनों के तहत, न केवल दूषित या छद्म तरीके से खाने-पीने की चीजें खिलाने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा, बल्कि लोगों को यह जानने का भी अधिकार होगा कि खाना कौन और कहां बना रहा है. हाल ही में, योगी सरकार ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का सुझाव दिया था जिसे विपक्ष का विरोध झेलना पड़ा था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून आवश्यक है. हर उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि खाद्य व पेय पदार्थ विक्रेता कौन है. इस दिशा में, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे. इसके उल्लंघन पर कारावास और अर्थदंड का प्रावधान भी होगा.
 

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