उत्तर प्रदेश के कन्नौज (Kannauj News) में सात साल की मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी युवक को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक कोर्ट ने एक लाख 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. करीब एक साल पहले बच्ची को टॉफी और 20 रुपये का लालच देकर युवक ने अगवा कर इस घटना को अंजाम दिया था.
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मामले में शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली में 10 जून, 2021 को सुभाष नगर निवासी पवन चिक के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, एक शख्स ने अपनी 7 वर्षीय बच्ची को अगवा कर रेप करने का आरोप पवन चिक पर लगाया था.
तहरीर में बताया गया था कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान पवन चिक बच्ची को 20 रुपये और टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया था. जिसके बाद 11 जून की सुबह गांव के बाहर मक्के के खेत में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में बच्ची मिली थी.
बता दें कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) गीता सिंह ने की. उन्होंने गुरुवार को मामले में सारी दलीलें सुनने के बाद पवन चिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने पवन चिक पर एक लाख 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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