प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई को सोमवार को झटका लगा. सीबीआई ने इस केस के तीनों आरोपियों आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अर्जी लगाई थी. सीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की इस अर्जी को खारिज कर दिया है.
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सोमवार, 18 अक्टूबर को केस के तीनों आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नैनी सेंट्रल जेल से पेशी कराई गई थी. आनंग गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इंकार कर दिया था. उनका तर्क था कि सीबीआई रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर चुकी है.
आनंद गिरि के वकील सुधीर श्रीवास्तव और विजय द्विवेदी ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का विरोध किया था. वकीलों ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया था. उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक भी किसी को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मजबूर नहीं कया जा सकता.
सीबीआई ने इस मामले में 12 अक्टूबर को अर्जी लगाई थी. सुनवाई के बाद सीजेएम हरेन्द्र नाथ की कोर्ट ने इसे खारिज करने का फैसला सुनाया. आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर को मृत पाए गए थे. उनका शव प्रयागराज के बाघंबरी मठ में उनके कमरे में मिला था.
तीनों आरोपियों, आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को प्रयागराज की जॉर्ज टाउन पुलिस ने 21 सितंबर को गिरफ्तार किया था. उत्तर प्रदेश की नैनी जेल में बंद तीनों आरोपियों से सीबीआई अधिकारियों ने कई बार पूछताछ की है.
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