उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अवधेश पांडे के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है. अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार पांडेय ने गुरुवार को बताया कि अवधेश पांडे को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है और इस अवधि में उन्हें सुल्तानपुर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
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पांडेय के मुताबिक, जिला प्रशासन ने स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि जिला बदर किए जाने की अवधि में अवधेश पांडे को अपने निवास की जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी और 50 हजार रुपये का मुचलका भी जमा करना होगा.
पांडेय के अनुसार, अवधेश पांडे के खिलाफ गोसाईगंज थाने में हत्या के प्रयास, मारपीट और बलवा समेत विभिन्न आरोपों में कुल आठ मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि जिले के गोसाईंगंज क्षेत्र के पांडेयपुर सुरौली गांव निवासी अवधेश पांडे के खिलाफ पूर्व में भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोविंद तिवारी से इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि अवधेश पांडे मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अवधेश पांडे को पुरानी रंजिश के चलते बदनाम करने के लिए यह कार्रवाई की गई है.
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