Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लव जिहाद (Love jihad) का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां एक युवक ने अपना नाम और धर्म बदलकर युवती को अपने प्रेम-जाल में फंसाया और फिर उसे अगवा कर, बंधक बनाकर कथित रेप की वारदात को अंजाम देता रहा. पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.
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ये है पूरा मामला
आपको बता दें कि यह पूरा मामला फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र से सामने आया है. आरोप है कि यहां एक युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने अपना नाम बदलकर प्रेम-जाल में फंसा लिया. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने अपना नाम छिपाकर उससे शादी का झांसा दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि एक दिन आरोपी युवक पीड़िता के घर पहुंच गया और उसे अगवा कर एक कमरे में ले जाकर बंधक बना लिया. वहां उसके साथ कथित रेप की वारदात को अंजाम देता रहा.
सोनू निकला सलीम
आरोप है कि आरोपी युवक ने अपना नाम सोनू बताया था. जैसे ही पीड़िता को आरोपी युवक के असली नाम के बारे में जानकारी हुई तो उसने इस बात का विरोध किया. आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने लगा.
मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले की जानकारी पीड़िता के परिजनों को हो गई. मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर लिया. पुलिस ने मौके से आरोपी सलीम को हिरासत में ले लिया.
दो महीने पहले आया था फोन
पीड़ित युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास दो महीने पहले फोन आया था. युवक ने अपना नाम सोनू सिंह बताते हुए कहा था कि वह क्षत्रिय परिवार से संबंध रखता है. इसके बाद दोनों की बात फोन पर होने लगी. युवक ने उसे अपने प्रेम-जाल में फंसा लिया. पीड़िता ने बताया कि, आरोपी ने उसे बंधक बनाकर उसपर जबरन धर्मांतरण का दबाव भी बनाया. आरोप है कि आरोपी ने उसका तीन दिनों तक रेप किया.
दूसरी तरफ बेटी के न मिलने से परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी. युवती के बरादम होते ही हिंदूवादी संगठन के लोग भी थाने पहुंच गए. युवती ने अपने ऊपर हुए जुर्म की दास्तान सभी लोगों के सामने बयां करते हुए थाना पुलिस को तहरीर दी. युवती के तहरीर पर पुलिस मुकदमा कर लिया है.
इस पूरे मामले पर थानाध्यक्ष ललौली रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया की, “पीड़िता की तहरीर पर आईपीसी की धारा 376, 420, 342, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी सलीम खान को हिरासत में लिया गया है. पीड़िता के बयान और मेडिकल परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.”
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