भदोही की एक अदालत ने नकली शराब बनाने और बेचने के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले में शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नकली शराब से कई मौतें पहले हो चुकी हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिससे इस तरह का कारोबार करने वालों को सबक मिले.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक यादव ने इसे गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुए दोषी अजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाने का फैसला सुनाया.
आजमगढ़: हत्या के मामले में 20 साल बाद आया फैसला, छह को उम्रकैद, लगा ₹28-28 हजार का जुर्माना
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