बढ़ते प्रदूषण को लेकर नोएडा पुलिस ने जिले में आने वाली गाड़ियों के लिए जारी की ये एडवाजरी

भूपेंद्र चौधरी

• 09:25 AM • 07 Nov 2023

दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण अपना कहर बरपा रहा है. इस बीच प्रदूषण से बचाव के लिए एनसीआर क्षेत्र में संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को तैयार किया गया है.

UPTAK
follow google news

Noida News: दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण अपना कहर बरपा रहा है. वहीं, मंगलवार (7 नवंबर) को भी नोएडा में स्मॉग की चादर ने पूरे वातावरण को ढक दिया, जिसकी वजह से एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) बेहद ही खराब श्रेणी में चला गया. वातावरण में प्रदूषण फैलने की वजह से बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है. इस बीच प्रदूषण की रोकथाम के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की है. खबर में आगे नोएडा पुलिस की एडवाइजरी को विस्तार से जानिए.

यह भी पढ़ें...

पुलिस ने जारी की ये एडवाइजरी

  • गौतमबुद्ध नगर में भारी/मध्यम मालवाहक वाहन बिल्डिंग मैटिरीयल का सामान जैसे कि बालू, रेत आदि ढक कर और पानी का छिड़काव करके ले जाएंगे. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.
  • स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालक को प्रदूषण प्रमाण-पत्र अपडेट रखना होगा. वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अनिवार्य है.
  • गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में 10 साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है. 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों के संचालित पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी.
  • गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में सभी वाहन चालक यातायात सिग्नल पर रुकते समय अपने वाहन का इंजन ऑफ कर लें.
  • सभी वाहन चालक यातायात की दृष्टि से बने हॉट स्पॉट वाले मार्ग से जाने के बजाय वैकल्पिक मार्गाें का प्रयोग करें.
  • सभी वाहन चालक अपने वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा न कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करें.
  • छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करें.
  • निजी वाहनों के बजाय आमजन अगर संभव हो तो अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें.

वहीं, संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का अनुपालन करवाने के लिए गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में कमांड कंट्रोल सेंटर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करते हुए वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है सभी मालवाहक वाहन नो-एन्ट्री आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे.

    follow whatsapp