Kanpur: कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को जाजमऊ आगजनी मामले में सजा सुना दी गई है. कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई है. इरफान के साथ-साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी और साथी शौकत समेत पांचों को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है.
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आपको बता दें कि सभी आरोपियों को पिछले दिनों कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने IPC की धारा 147/436/427/504/506 और 323 के तहत दोषी करार दिया था. ऐसे में आज कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत उनके भाई और साथियों को 7-7 साल की सजा सुना दी है.
चली जाएगी विधायकी?
बता दें कि कानपुर की सीसमऊ विधानसभा से चौथी बार विधायक चुने जाने वाले इरफान सोलंकी की अब विधायकी भी चली जाएगी. कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है. ऐसे में इरफान की विधायकी जाना तय है.
आपको बता दें कि फिलहाल इरफान महाराजगंज की जेल में बंद हैं और अन्य आरोपी कानपुर की जेल में बंद हैं. इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेश किया गया. दूसरी तरफ अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर जेल से कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी को 7-7 साल की सजा सुना दी.
क्या है जाजमऊ आगजनी कांड?
दरअसल ये पूरा मामला 7 नवंबर 2022 का है. इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली नजीर फातिमा का कहना था कि रात करीब 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था. तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके घर में आग लगा दी थी. नजीर फातिमा का कहना था कि पूरी साजिश के तहत उनके घर को आग के हवाले किया गया, जिससे वह घर छोड़कर चली जाएं और ये लोग घर पर कब्जा कर सके.
नजीर फातिमा का कहना था कि इस आगजनी में उनके घर में रखा सारा सामान जैसे फ्रिज, टीवी, सिलेंडर सभी कुछ जलकर खाक हो गया था. पीड़िता ने इस मामले की शिकायत जाजमऊ पुलिस थाने में की थी. पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी थी. बता दें कि इस मामले में जितने भी आरोपी थे, वह फिलहाल सभी जेल में हैं और अब कोर्ट ने इन सभी को 7-7 साल की सजा सुना दी है.
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