Rampur News: भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर विधायक आजम खान पर फैसले की तलवार लटक रही है. सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद अब रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अंतिम निर्णय के लिए तारीख तय की है.
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आपको बता दें कि यह मामला साल 2019 का है, जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसके बाद रामपुर के मिलक थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि ‘हमने अपनी पूरी बहस कर ली है. जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है. यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं. अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है. अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है. हमने जो पॉइंट्स उठाए थे, वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए.’
‘यह केस कब दर्ज हुआ था और क्या है पूरा मामला?’ इस पर वकील विनोद शर्मा ने बताया, “7-9-2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी. आजम खान ने एक जगह स्पीच दी थी. इस स्पीच के संबंध में अभियोजन पक्ष ने यह मुकदमा दर्ज किया था. हमारा यह कहना है कि ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है.”
उन्होंने बताया कि ’27 अक्टूबर तारीख आदेश के लिए लगा दी गई है उस में अंतिम फैसला आएगा.’
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